HP, Election Department Peon class -4 | 9- vacancies 2021
हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में मुख्यालय संवर्ग व् जिला संवर्ग काँगड़ा ,बिलासपुर ,कुल्लू , व् शिरमौर हेतु विभिन पदों पर आवेदन मांगे गये हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है |
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How to apply
Election Department Peon class -4
महत्वपूर्ण निर्देश:-
1 आवेदक को आवेदन-पत्र के सबसे ऊपरी भाग पर उस जिला संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग का नाम लिखना अनिवार्य
होगा, जिसके अन्तर्गत वह चपड़ासी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने जा रहा है।
2 आवेदन पत्र, सादे कागज पर, आवश्यक योग्यता(ओं) और अनुभव, यदि कोई हो, आदि के सम्बन्ध में सभी
उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने की तारीख अर्थात् 30-04-2021 तक जमा करने के लिए निर्धारित समाप्ति
तिथि होगी।
3 निर्वाचन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग व मुख्यालय संवर्ग है। परिणामतः इच्छुक अभ्यर्थियों को
किसी एक जिला संवर्ग या मुख्यालय संवर्ग की रिक्ति के लिए ही आवेदन करना होगा। अन्तिम चयन एवं नियुक्ति
के बाद अभ्यर्थी को वही जिला संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग आबंटित किया जाएगा, जो उसने अपने आवेदन-पत्र में भरा
होगा तथा एक बार अलॉट किया गया जिला संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय रहेगा।
4 जिला संवर्ग सम्बन्धी नीति के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जिला संवर्ग से दूसरे जिला संवर्ग
या मुख्यालय संवर्ग से किसी जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
5 उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सावधानी से निर्देशों को पड़ना होगा, जो उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने से
पहले निर्वाचन विभाग की वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर उपलब्ध है।
6 अभ्यार्थियों को किसी भी बाद के चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए विज्ञापन में वर्णित श्रेणी, आयु और आवश्यक
योग्यता इत्यादि के सम्बन्ध में उनकी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी।
7 आरक्षण का लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगा, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं।
8 उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।
9 सेवारत उम्मीदवार एन0ओ0सी0 जारी करने के लिए अपने विभागों के प्रमुख/नियोक्ता को जानकारी के साथ
आवेदन कर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवार का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जब तक वह सम्बन्धित नियोक्ता से
एन0ओ0सी0 नहीं लाता है।
10 विवाद, यदि कोई हो, शिमला में न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
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